गुजरात उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल को द्वारका से भाजपा विधायक पाबुभा मानेक के चुनाव को दोषपूर्ण नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए अमान्य कर दिया। 2017 में द्वारका विधानसभा क्षेत्र से मानेक की जीत को उनके प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस उम्मीदवार मरामन अहीर ने एचसी में चुनौती दी थी।
अहीर ने अपनी याचिका में कहा है कि मानेक का चुनाव अलग होना चाहिए क्योंकि उन्होंने दोषपूर्ण नामांकन फॉर्म जमा किया था।
अहीर द्वारा उठाए गए विवाद को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने शुक्रवार को दिसंबर 2017 में द्वारका सीट के लिए हुए चुनाव को रद्द कर दिया।
यद्यपि अहीर ने भी खुद को विजेता घोषित करने की मांग की, अदालत ने उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और केवल चुनाव रद्द करने का आदेश दिया।
अहीर ने अपनी याचिका में कहा है कि मानेक का चुनाव अलग होना चाहिए क्योंकि उन्होंने दोषपूर्ण नामांकन फॉर्म जमा किया था।
अहीर द्वारा उठाए गए विवाद को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने शुक्रवार को दिसंबर 2017 में द्वारका सीट के लिए हुए चुनाव को रद्द कर दिया।
यद्यपि अहीर ने भी खुद को विजेता घोषित करने की मांग की, अदालत ने उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और केवल चुनाव रद्द करने का आदेश दिया।
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