हार्दिक पटेल -कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी नहीं लड़ सकते लोकसभा चुनाव

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस शामिल हुए पाटीदार आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।  गुजरात हाई कोर्ट ने २०१५ में सुनाई सजा को निरस्त करने की याचिका को ख़ारिज करदीया हैं। हार्दिक पटेल जनप्रतिनिधि कानून - 1951 (Representation of People's Act) के अनुसार दोषी हैं। 
 सरकारी वकील मितेश अमीन ने अदालत से कहा था कि पटेल करीब 17 मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनका चरित्र ठीक नहीं है।  २०१८ में अदालत  ने हार्दिक को २ साल की सजा सुनाई थी।  अभी वह जमानत पर हैं। ( ये भी पड़े - पाकिस्तान में विंग कमांडर अभिनन्दन की फोटो , उड़ रहा मजाक)
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